बैतूल थान झल्लार में अवैध रूप से पशुओं की क्रूरता पूर्वक परिवहन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी,जिस हेतु पुलिस अधीक्षक बैतूल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏


पुलिस थाना झल्लार द्वारा दिनांक 23/05/2024 की रात्रि में करीब 12/30 बजे कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से पशुओं(बकरा-बकरी) कुल 900 नग का क्रूरता पूर्वक परिवहन करते पाये जाने से 06 ट्रकों UP – CT -6843, UP-93-CT-6331, MP-09-HH-3908, UP-92-AT-2308, RJ-11-GC-4563, MP-09-HH-4922 पर पशु क्रूरता अधिनियम एवं मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है

जिसमें कुल 06 आरोपियों (1)मोनू यादव पिता सियाराम यादव उम्र 25 साल निवासी पिछोर, थाना पिछोर, जिला शिवपुरी, (2) शाहिल पिता रसीद खान उम्र 22 साल निवासी अमोला, थाना अमोला जिला शिवपुरी (3) राजेन्द्र पिता रोशन लाल लोधी उम्र 25 साल निवासी माजरा सापई तहसील कन्हैयाढाना जिला शिवपुरी (4) प्रतापसिंह पिता रामेश्वर सिंह उम्र 37 साल निवासी ग्राम दौलतपुर थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात (उत्तरप्रदेश) (5) संजीव कुमार पिता सरवनलाल परिहार उम्र 43 साल निवासी करौंदी कॉलोनी शिवपुरी (6) पवन गोस्वामी पिता धरमसिंह गोस्वामी उम्र 40 साल निवासी जोशी मोहल्लाशिवपरी के विरूध्द अपराध कमांक 167/2024, 168/2024, 169/2024, 170/2024, 171/2024, 172/2024 धारा 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम व मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192-ए के तहत अपराध पंजीबध्द कर कार्यवाही की गई है

कार्यवाही में थाना झल्लार से थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोज कुमार उइके, सहायक उप निरीक्षक श्रीकांत वर्मा, प्रधान आरक्षक 146 हाकम सिंह, आरक्षक 260 आशीश कवड़कर, आरक्षक 720 शिवराम, आरक्षक 669 हर्शवर्धन पवार, आरक्षक 585 नीतेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है

रिपोर्टर राकेश डबबु तायवाडे बैतुल आमला 🙏

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