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इंदौर जिला कलेक्टर ने निजी नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित करते हुए अग्नि सुरक्षा प्रावधानों की पुख्ता निगरानी के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है जिले की सभी अस्पताल एवं नर्सिंग होम का विनियमन मध्य प्रदेश उपचार्याग्रह तथा रुजोपचार्य स्थापनाएं अधिनियम 1973 व नियम 1977 यथासंसोधित 2021 के अंतर्गत किया जाता है जिसके लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोनित पर्यवेक्षी पदाधिकारी है।
गर्मी के तापमान के बढ़ने पर अस्पताल में अग्नि दुर्घटना की संभावनाएं अधिक होती है निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र विषयक दिशा निर्देश एवं ऊर्जा विभाग द्वारा जारी विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधी दिशा निर्देश संकलन करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश के मुताबिक निजी नर्सिंग होम के पास नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार विस्तरीय क्षमता के अनुरूप फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है इस बाबत किया जा कर सभी नर्सिंग होम एवं मेडिकल कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
जिले के समस्त निजी नर्सिंग होम के नवीन पंजीयन पंजीयन के नवीनीकरण के दौरान संदर्भित निर्देशों का पालन किया जाए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपेक्षा है कि अधीनस्थ जिले के पंजीकृत निजी नर्सिंग होम के पंजीयन की अवधि को नवीन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता में उल्लेखित तिथि से मिलान किया जाए।
निजी नर्सिंग होम के पंजीयन की अवधि के पूर्व यदि फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र की वैद्यता समाप्त होती है तो समय रहते अस्पताल संचालक को उक्त प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु निर्देशित किया जाए इस संबंध में कमियां पाई जाने पर तत्काल सुधार हेतु प्रबंधन को प्रमाण पत्र देने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें समस्त निजी अस्पताल संचालकों द्वारा फायर कार्यरत कर्मचारी एवं चिकित्सकों की अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के उपयोग हेतु सतत प्रशिक्षण एवं मार्क ड्रिल सुनिश्चित किया जाए।आपात स्थिति में भर्ती रोगियों की निकासी एवं आपात द्वारा हेतु उचित दिशा निर्देशों का प्रदर्शन मुख्ता से सुनिश्चित किया जाए ।
समस्त कर्मचारी एवं चिकित्सकों की इस मानक प्रक्रिया के संबंध में उन्मुखीकरण सुनिश्चित किया जाए इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर के अतिरिक्त निगम आयुक्त एसडीएम मुख्य कार्यपालक अधिकारी नगरीय परिषद एवं जिले के विद्युत सुरक्षा अधिकारी समन्वय सुनिश्चित करते हुए उपरोक्त संबंध में सात दिवस की गई ऑडिट कार्रवाई से कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सुनिश्चित करेंगे।